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संसद सुरक्षा चूक के मामले के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के मामले के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने इस मामले की आरोपित नीलम आजाद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जमानत याचिका पर 11 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नीलम आजाद की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपित को झूठे तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट और दो पूरक चार्जशीट दाखिल किया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। नीलम आजाद के वकील ने कहा कि आरोपित मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद की वेल में कूदे थे और धूआं छोड़ा था। नीलम आजाद संसद के बाहर थी और बेरोजगार युवकों की समस्या को उठाने के लिए धूआं छोड़ा। नीलम आजाद के वकील ने कहा कि धुआं नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये एक गंभीर अपराध है। आरोपित ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बाधा पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नीलम आजाद के खिलाफ पुख्ता और प्रामाणिक साक्ष्य हैं, जो आरोपित को जमानत का हकदार नहीं बनाते हैं।

बतादें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे। चार्जशीट में कहा गया है कि संसद पर हमले के लिए आरोपित दो साल से योजना बना रहे थे। करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपित एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे। आरोपितों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी। उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी। दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 03 अगस्त को संज्ञान लिया था।

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने 07 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।

बतादें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपित नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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