नई दिल्ली, 03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के फैसले को निलंबित करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाई कोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है। ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर, 2024 में संभावित है। अगर उनकी सजा निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर, 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था। मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है।
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