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आबकारी घोटाला मामले में अरुण पिल्लई की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरुण पिल्लई की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

ईडी के मामले में अरुण पिल्लई को 6 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर दूसरे आरोपित समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपितों को देने का आरोप है। कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। आज ही इस मामले की आरोपित बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामले में नियमित जमानत दी है। पिल्लई को के. कविता का करीबी बताया जाता है।

ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया। अरुण पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लई घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका। अरुण पिल्लई के पास मिले फोन में लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साफ है कि अरुण पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / दधिबल यादव

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