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दोहरे हत्याकांड में आरोपित को जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा

फतेहपुर, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । जनपद में सात साल पहले भाई-भाभी के दोहरे हत्याकांड में दाेषी सगे भाई को अपर जिला न्यायालय कोर्ट प्रथम के जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजक कल्पना पांडेय व महेंद्र सिंह ने मंगलवार को संयुक्त रूप से बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव निवासी राजेश कुमार मौर्य ने एक मई 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 30 अप्रैल 2017 की रात करीब 12:00 बजे गंगाराम और उसकी पत्नी अनीता घर में सो रहे थे। दंपति के कोई संतान नहीं थी। गंगाराम के पिता गणेश की मौत हो जाने के बाद मां की संपत्ति के साथ दंपति के हिस्से की प्रॉपर्टी भी सगा भाई राम बहादुर अपने नाम करवाना चाहता था। प्रॉपर्टी की लालच में राम बहादुर ने 30 अप्रैल की रात करीब 12:00 बजे सोते समय उपरोक्त दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हादसे में भाई और भाभी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की तहरीर की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आज मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जिरह और बहस के दौरान आरोपी के खिलाफ अभियोजन की ओर से नाै गवाहों को अदालत में पेश किया गया। साक्ष्यों और दलीलों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दाेषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार

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