बोस्टन, 22 मई (Udaipur Kiran) । संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अमेरिकी शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज म्योंग जॉन ने यह अंतरिम आदेश (प्रारंभिक निषेधाज्ञा) जारी करते हुए सरकार को बड़ी संख्या में निकाले गए कर्मचारियों की तत्काल बहाली का निर्देश दिया है।
कोर्ट का यह फैसला मैसाचुसेट्स राज्य के सोमरविल और ईस्टहैम्पटन स्कूल जिलों, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स तथा अन्य शिक्षा संगठनों द्वारा दायर याचिका के आधार पर आया है।
याचिकाकर्ता समूहों का तर्क था कि ट्रंप प्रशासन द्वारा मार्च में घोषित योजनाएं दरअसल शिक्षा विभाग को गैरकानूनी रूप से बंद करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह कदम संघीय कर्तव्यों की अनदेखी करता है, जिनमें विशेष शिक्षा का समर्थन, वित्तीय सहायता का वितरण और नागरिक अधिकार कानूनों का प्रवर्तन शामिल है।
जज जॉन ने कहा कि शिक्षा विभाग की भूमिका कांग्रेस द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की छंटनी से न केवल विभाग की दक्षता प्रभावित हुई है, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के अधिकारों और सहायता सेवाओं को भी खतरा हुआ है।
कोर्ट के इस निर्णय को ट्रंप प्रशासन के लिए कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 2024 के चुनावी अभियान के दौरान शिक्षा विभाग को बंद करने की मंशा जाहिर की थी। उन्होंने इसे ब्यूरोक्रेसी की कटौती के नाम पर आवश्यक बताया था।
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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
