रांची, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने एके 47 हथियार के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के उग्रवादी शिवपूजन भूमिहार उर्फ शिवपूजन मुंडा को जमानत दे दी है।
शिवपूजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। शिवपूजन की ओर से अधिवक्ता तन्नु सिंह ने बहस की। शिवपूजन को गढ़वा जिले के रंका थाना से पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे ट्रायल कोर्ट में सभी तारीखों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना