जींद, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 23 अगस्त 2023 को सदर थाना इलाके की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी का गांव रामराये निवासी टीनू ने अपहरण कर लिया है।
जिस पर पुलिस ने टीनू के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छह पास्को एक्ट की धारा और जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने टीनू को अपहरण तथा दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा