Haryana

जींद: नशा तस्करी के जुर्म में दो तस्करों को दस-दस साल का कारावास

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जींद, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में दो तस्करों को दस-दस वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने की वर दोषियों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष ने गुरुवार काे जानकारी दी कि सीआईए स्टाफ को पांच जुलाई 2021 को सूचना मिली थी कि गांव खरकबूरा निवासी सत्यवान तथा गांव करसिंधू निवासी राममेहर नशीले पदार्थो का कारोबार करते हैं और वे नशे की खेप लेकर बाइक से जींद की तरफ किसी को डिलीवरी देने आ रहे हंै। जिसके आधार पर सीआइए स्टाफ ने नरवाना रोड पर बाइक सवारों को काबू कर उनके थैले से एक किलो 900 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस पूछताछ में दोनों की पहचान गांव खरकबूरा निवासी सत्यवान तथा गांव करसिंधू निवासी राममेहर के रूप में हुई। सदर थाना पुलिस ने सीआइए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौरिया की अदालत ने सत्यवान तथा रामेहर को दस-दस साल का कारावास तथा एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा / SANJEEV SHARMA

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