Haryana

जींद: चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में परिवारजन को मिलेगी अनुग्रह राशि

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा।

जींद , 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । चुनाव डयूटी के दौरान पोलिंग कर्मियोंध्सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आम्र्ड अटैक या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने शुक्रवार को बताया कि डयूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव डयूटी के दौरान दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। चुनाव डयूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) माना जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता इत्यादि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगने की स्थिति में मतदान, सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करता है। जिसमें सभी प्रकार के चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस, होमगार्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी सुरक्षा कर्मी शामिल है।

उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त ड्राइवर, क्लीनर आदि जैसे कोई भी निजी व्यक्ति, बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियर जो फस्र्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी), ईवीएम कमिशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हैं वे सब भी इसमें शामिल हैं। किसी व्यक्ति को चुनाव संबंधी कार्य जैसे प्रशिक्षण के लिए घर, कार्यालय से निकलते ही तब तक चुनाव ड्यूटी पर माना जाना उचित होगा। जब तक वह चुनाव संबंधी ड्यूटी के बाद अपने घरध्कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती हैए तो उसे चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना माना जाएगा। बशर्ते कि मृत्यु चोट की घटना और चुनाव ड्यूटी के बीच कोई कारणात्मक संबंध हो।

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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

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