जींद, 15 जनवरी (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने के जुर्म में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 21 अप्रैल 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 16 वर्षीय भतीजी घर से गायब हो गई। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में उकलाना मंडी निवासी संदीप का नाम सामने आया था। पुलिस ने बाद में लड़की को बरामद कर आरोपित को भी काबू कर लिया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने, यौन शोषण करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराएं जोड़ दी थीं। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने संदीप को अपहरण तथा दुष्कर्म के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा