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जींद: पत्नी की हत्या कर शव झाडिय़ों में फेंकने के दोषी पति सहित चार को उम्र कैद

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जींद, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । पत्नी की हत्या कर शव को झाडिय़ों को फेंकने के जुर्म में शुक्रवार को एडिशनल सैशन जज कीर्ति जैन की अदालत ने पति सहित चार को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाइ्र है। २९ सितंबर २०१८ कोसदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में पानीपत जिले के जोशी गांव निवासी प्रमोद ने बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी वर्ष २००० में बहादुरगढ़ निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति महिपाल, ससुर मांगेराम, जेठ कृष्ण, देवर सुभाष व श्रीराम दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थी। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन आरोपी नहीं माने बाद में उसकी बहन को बदनाम कर घर से निकालने के लिए अपने एक रिश्तेदार से उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी करवाया। इसकी शिकायत करने पर पंचायती तौर पर फैसला करवा दिया था। इसके बाद उसका देवर सुभाष किसी महिला को शादी करके लाया। कुछ दिन बाद उस महिला को आरोपियों ने मिलकर मार दिया। उन्होंने इसकी शिकायत थाना व महिला आयोग को भी दी लेकिन आरोपित अपनी पहुंच के चलते इस मामले में भी बच गए। इसके बाद उसकी बहन को मारने के लिए उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बाद आरोपितों ने अन्य अपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ मिल कर उसकी बहन की हत्या कर दी। उसके शव को खुर्द बुर्द बरने की नियत से सिंघाना रोड पर खेतों में खड़ी झाडिय़ों में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले सोनीपत जिले के फरमाना गांव निवासी मनीष, सरफाबाद गांव निवासी सुशील, बहादुरगढ़ निवासी उसके पति महिपाल व देवर सुभाष को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। —————

(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

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