जींद, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला कारागार में बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव मोनिका ने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है। जिसमें छोटे-मोटे आपराधिक मामले लिये जाते हैं। जेल लोक अदालत में ऐसे आठ मामले निपटान हेतु रखे गए जिसमें से तीन मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। सीजेएम मोनिका ने स्थानीय जेल का औचक निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से मुलाकात के दौरान जिन कैदियों की 15 दिनों के दौरान सजा हुई है उनकों अपील के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अर्थोटी द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जाता है कि जानकारी दी तथा कैदियों. हवालातियों को उनके केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधित जानकारी दी।
सीजेएम ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं ले सकता है। इस सम्बन्ध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजनी होती है। महिला जेल बंदियों को समय. समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की भी सलाह दी। उनके रहन- सहन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी जागरूकता के विषय से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा