जींद, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने गुरुवार काे बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में तीन अक्टूबर की शाम छह बजे से लेकर पांच अक्टूबर शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया के समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदशों का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135सी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित दिनों में किसी को भी शराब बेचनेध्परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गैर मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसअवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा