रांची, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में वानिकी (फॉरेस्ट्री) में स्नातक करने वालों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार ने इसको लेकर नीतिगत निर्णय भी लिया है। ऐसे में आगामी नियुक्तियों में वानिकी में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आलोक आनंद सहित 20 अन्य प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। सभी याचिकाकर्ता बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना