रांची, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा के अभ्यर्थी विजेंद्र उरांव की दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे झारखंड पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है।
विजेंद्र उरांव ने नियुक्ति प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि जो अभ्यर्थी पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा लेकिन जो कार्यरत नहीं हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में शुक्रवार काे इस मामले की सुनवाई हुई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने बहस की। जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति होनी है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह