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झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला के नम्रता अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश किया खारिज

high court

रांची, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला के नम्रता आई हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से अस्पताल प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।

एक ही मरीज के इलाज का दो अलग-अलग योजनाओं से क्लेम लेने के मामले में गुमला के सिविल सर्जन सह चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 18 सितंबर, 2023 के आदेश को अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इस मामले में अस्पताल संचालक सूर्यमणि तिवारी के खिलाफ गुमला थाना में 14 सितंबर, 2023 को कांड संख्या 323/2023 दर्ज किया गया था।

सिविल सर्जन के आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सूर्यमणि तिवारी की याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अस्पताल के द्वारा संचालित यूको बैंक के गुमला ब्रांच स्थित फ्रिज किए गए बैंक अकाउंट को भी चालू करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह

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