रांची, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपित झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर साेमवार काे अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजीत सिंह की ओर से जेल में साढे सात साल से अधिक समय बिताए जाने की अवधि को देखते हुए एवं मामले के सह अभियुक्त को कोर्ट से जमानत दिए जाने का आधार बनाते हुए जमानत का आग्रह किया गया था। नीरज की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाई कोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। 21 मार्च, 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना