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झारखंड हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा

महेंद्र सिंह धोनी का फाइल फोटो

रांची, 12 नवम्बर ( हि.स.)। इंडिया टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जरिये रांची सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद पर रांची की निचली अदालत द्वारा आरोपित पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर और पत्नी सौम्य विश्वास के मामले में संज्ञान लेने एवं इन दोनों को समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने माही के खिलाफ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

दरअसल, महेंद्र सिंह धोनी ने इनपर रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराया है। मामले में अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के आरोपित बनाया गया है। विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन दिवाकर ने समझौते के शर्तों का पालन नहीं किया था।

समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ शेयर करना था। समझौते के बाद भी नियम और शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धौनी ने शिकायतवाद दर्ज कराया था। महेंद्र सिंह धोनी के शिकायतवाद पर न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट ने 20 मार्च को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने संज्ञान लेकर पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्य विश्वास और उनकी कंपनी अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी कर कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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