रांची, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिला के भुरकुंडा और उसके आसपास के इलाके में कोयला, लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन व अवैध माइनिंग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकतार् संतोष पाठक पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
इसके साथ अदालत ने मंगलवार को याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के जनहित याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी पुख्ता जानकारी याचिकाकर्ता की ओर से नहीं दी गई है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि भुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग, आयरन ओर के ट्रांसपोर्टिंग, अवैध माइनिंग और 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ा है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना