रांची, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद जिला में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड सात में प्रोन्नति नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल नंदकिशोर सिंह एवं अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि प्रार्थियों को प्रमोशन देने के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई 22 नवंबर को सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे।
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में रांची और लोहरदगा जिला के शिक्षकों को भूतक्षीय प्रभाव से ग्रेड सात में प्रमोशन दे दिया गया है लेकिन धनबाद जिला में शिक्षकों को ग्रेड सात में प्रमोशन नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता मध्य विद्यालय दुर्गा मंदिर नगरपालिका, धनबाद में शिक्षक के पद पर कार्य हैं। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके प्रमोशन मामले को कंसीडर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओंको केवल ग्रेड चार में प्रमोशन दिया गया उन्हें ग्रेड सात का प्रमोशन नहीं दिया गया, जिसे लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना