रांची, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी मो. इजहार अंसारी की जमानत याचिका पर शुक्रवार काे फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इजहार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित उसके आवास एवं फैक्ट्री पर छापा मारा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 70 करोड रुपये के कोल लिंकेज के हेराफेरी मामले में इजहार अंसारी आरोपित है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की पहल पर खान विभाग के अधिकारियों ने इजहार अंसारी की कंपनी को कोल लिंकेज देने की अनुशंसा की थी।
ईडी ने मनरेगा घोटाला को लेकर की गई छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार का मोबाइल जब्त किया था। इस मोबाइल फोन से मिले के तथ्य के आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर मार्च 2023 में भी छापा मारा था। इस दौरान उसके घर से 3.85 करोड़ जब्त किया गया था। इजहार पूजा सिंघल का करीबी में बताया जाता है। इजहार पर तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सहयोग से अवैध तरीके से रियायती दर पर फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयला का आवंटन करा कर उसे ऊंची कीमत पर बाजार में बेचा जाता था। इस तरह करोड़ों रुपये की काली कमाई की जाती थी। इजहार ने कोयले के धंधे में पूजा सिंघल की मदद से अवैध कमाई की।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना