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झारखंड हाई कोर्ट ने वकीलों को बीमा योजनाओं का लाभ देने का दिया निर्देश

jharkhnad high court

रांची, 13 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने को लेकर गंभीर है। अधिवक्ताओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सुविधा दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत् रंजन षाड़ंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को वकीलों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि ज्यादातर वकील अपना जीवनयापन ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करना सरकार का काम है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय लोगों को न्याय दिलाने के अपने कर्त्तव्य में तत्पर रहते हैं लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह

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