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झारखंड: बाल श्रम का आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

कोर्ट फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 01 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग को बाल श्रम कराने के मामले के आरोपितों पवन कुमार राज और करमू स्वांसी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। दोनों आरोपित चुटिया के दो नाबालिगों को दीया सेवा संस्थान के नाम पर पढ़ाने के लिए 15 फरवरी, 2021 को गुजरात ले गए थे। वहां दोनों नाबालिग को पढ़ाने की जगह घरेलू कार्य में लगा देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित दोनों नाबालिग पूर्व के बयान से मुकर गये। इसका लाभ आरोपितों को मिला। दोनों का बयान चुटिया थाना में तैनात एएसआई शैलू कुमारी ने बयान दर्ज किया था। इसके बाद आरोपित पवन कुमार राज को गिरप्तार किया गया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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