झज्जर, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने जिलावासियों को अवैध कॉलोनियों में भूखंड न खरीदने की सलाह देते हुए कहा कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है। अन्यथा इन कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वालों को हानि उठानी पड़ सकती है।
डीसी दहिया ने कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र के बालौर गांव में कुछ भू-माफिया अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। डीसी ने कहा कि नागरिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद कर अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न करें।
उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले शहरी व साथ लगते क्षेत्रों में भू माफिया द्वारा अवैध कॉलोनी काटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी व संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे जिला नगर योजनाकार द्वारा चिह्नित खसरा नंबर में रजिस्ट्री व इंतकाल न करें। इसके अलावा बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र में बिजली कनेक्शन जारी नहीं किए जाएं। वहीं जिला भू-गर्भ व खनन अधिकारी, आरटीओ बहादुरगढ़ और हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किसी प्रकार की अवैध कालोनी पनपने ना पाए।
दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार ने बताया कि बहादुरगढ़ उपमंडल के बालौर क्षेत्र में खसरा नंबर 47/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में बालौर क्षेत्र में ही खसरा नम्बर 32//22, 33//6, 15, 16, 25, 43//4, 6, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 44//1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 23, 45//1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 46//3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 47//16, 24, 25, 53//14/2, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 54//4, 5, 10/3, 11, 12, 13, 55//1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 56//1, 2, 10, 59//2, 3, 8, 9 और 12 हैं। उन्होंने बताया कि उक्त नंबर वाली भूमि में संवंधित विभाग द्वारा प्लाटिंग को लेकर किसी प्रकार की कोई सीएलयू और एनओसी जारी नहीं की गई है।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज