जयपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जेडीसी आनन्दी द्वारा जेडीए अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत समझौते के तहत रिंग रोड और सेक्टर रोड के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि के प्रक्रियाधीन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सरलीकरण प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारण एवं समयावधि निश्चित करने के लिए एसओपी तैयार किये जाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
इस कमेटी में सचिव, जेडीए -अध्यक्ष, निदेशक (वित्त)- सदस्य, निदेशक (नगर आयोजना) – सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी- सदस्य सचिव, उप निदेशक (विधि), उपायुक्त जोन-8/9/10/11/12/13/14 – सदस्य है। समिति द्वारा एसओपी 15 दिवस में तय की जाएगी एवं प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कलेण्डर तय करेगी। सभी जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली रिंग रोड और सेक्टर रोड के प्रकरणों का श्रेणीवार (विकसित / मुआवजा प्रदत्त / कब्जाधारी / मुआवजे से शेष, आदि) लम्बित प्रकरणों की सूची समिति की आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / राजेश