जयपुर, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी रोड पर मुहाना मोड से रिंग रोड तक स्थित 200 फीट चौड़ी सडक़ से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में जेडीए सचिव को तीन फरवरी को तलब किया है। अदालत ने जेडीए सचिव से पूछा है कि मौके पर अतिक्रमण होना स्वीकार करने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बंशीलाल योगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान, 2025 में मुहाना मोड से रिंग रोड तक की करीब सात किलोमीटर रोड को 200 फीट चौडी दर्शाया गया है। जेडीए की ओर से यहां सडक़ निर्माण के लिए कुछ जमीन को अवाप्त भी किया जा चुका है। वहीं कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, लेकिन जेडीए ने उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जेडीए की कार्रवाई को लेकर कुछ काश्तकारों ने स्टे ले रखा है, लेकिन उन काश्तक ारों ने 200 फीट सडक़ निर्माण पर आपत्ति नहीं होने की अंडरटेकिंग दे रखी है। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें कहा गया कि करीब चार दर्जन खसरों पर स्टे लिया गया है और कई खसरो पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अदालत ने कहा कि जब जेडीए स्वयं की अतिक्रमण होने की बात मान रहा है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसा कर क्या जेडीए स्वयं अतिक्रमण को बढावा देना चाहती है। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए सचिव को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)