जयपुर, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । जेडीए द्वारा जोन-5 में खसरा नंबर 131 से 134 बरकत नगर विस्तार ग्राम गोपालपुरा के भूखण्डों पर भवन निर्माण विनियमों का उल्लंघन कर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने द्वितीय एवं तृतीय मंजिला अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-5 में बरकत नगर विस्तार, तेजाजी मन्दिर के पास, ग्राम गोपालपुरा के खसरा नंबर 131 से 134 में उक्त भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 274.02 वर्गमीटर में भवन निर्माण विनियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ द्वितीय एवं तृतीय मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
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(Udaipur Kiran) / राजेश