Jammu & Kashmir

जम्मू पुलिस ने कट्टर अपराधी बलविंदर कुमार पांडे निवासी चकरोही तहसील सुचेतगढ़ जिला जम्मू के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया

जम्मू पुलिस ने कट्टर अपराधी बलविंदर कुमार पांडे निवासी चकरोही तहसील सुचेतगढ़ जिला जम्मू के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया।

जम्मू, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । पुलिस स्टेशन रणबीर सिंह पुरा जम्मू द्वारा एक कट्टर अपराधी को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है।

कट्टर अपराधी की पहचान बलविंदर कुमार उर्फ ​​पांडे पुत्र दया राम निवासी चकरोही तहसील सुचेतगढ़ जिला जम्मू के रूप में हुई है उस पर संगठित तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लगातार शामिल होने और इस प्रकार सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जम्मू जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के बावजूद आरोपी ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से परहेज करने के अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया।

इस कट्टर अपराधी को पुलिस ने कई मामलों में गिरफ्तार किया था लेकिन ठोस कानून उसे काबू में करने के लिए पर्याप्त नहीं था और उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखीं जिससे बड़े पैमाने पर जनता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। वह ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने की संभावना थी खासकर जम्मू जिले के आर.एस. पुरा इलाके में। यह विषय विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर में शामिल है।

उपरोक्त आरोपियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के समान हैं इसलिए जिला मजिस्ट्रेट जम्मू के आदेश से आरोपी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था।

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(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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