Jammu & Kashmir

जम्मू-कश्मीर सरकार ने छह साल के बच्चों और विधवाओं को पीडीएस में किया शामिल

जम्मू, 5 मई (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में छह वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के साथ-साथ किसी भी छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है।

नवीनतम निर्देश के अनुसार छह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को अब एएवाई, पीएचएच, एनपीएचएच या बहिष्करण जैसी उपयुक्त श्रेणियों के तहत उनके पारिवारिक राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।

आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि पीडीएस के तहत अभी तक कवर नहीं किए गए किसी भी पात्र व्यक्ति को मानदंडों के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि वर्तमान में पीडीएस के तहत कवर नहीं की गई विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को उनकी वित्तीय स्थिति और एनएफएसए नियमों के तहत पात्रता के आधार पर पीएचएच, एनपीएचएच या बहिष्करण श्रेणियों के तहत अलग से राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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