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करंट से मौत मामले में जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही साबित नहीं, 79.50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा खारिज

कोर्ट

जयपुर, 27 मई (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-2, महानगर प्रथम ने तीन साल पहले खेत में काम कर रहे व्यक्ति की बिजली के खंभे के ताण में आए करंट से मौत मामले में जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही साबित नहीं होने पर 79.50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारी सुप्रिया जोशी ने श्यामू बाई व अन्य का दावा खारिज करते हुए कहा कि वादी यह साबित नहीं कर पाया कि 16 जुलाई 2022 को मृतक सरदार सिंह की मौत बिजली के खंभे में लगी ताण में आए करंट से हुई है।

वादी ने दावे में कहा था कि प्रार्थिया का पति सरदार सिंह 16 जुलाई, 2022 को खेत में कृषि कार्य कर रहा था। उसी समय खेत में लगे बिजली के खंभे के ताण में करंट आने पर वह उसकी चपेट में आ गया और इससे उसकी मौत हो गई। ताण की सार-संभाल की जिम्मेदारी जयपुर डिस्कॉम की थी, लेकिन उसने लापरवाही बरती। इसलिए उन्हें जयपुर डिस्कॉम से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए। जिसका विरोध करते हुए जयपुर डिस्कॉम के अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि केवल मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही साबित नहीं की जा सकती। घटना 16 जुलाई 2022 की है, जबकि क्षतिपूर्ति का प्रार्थना पत्र 7 अक्टूबर 2022 को पेश किया है। वहीं वादी पक्ष ने ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही साबित हो। डिस्कॉम की ओर से यह भी कहा कि ताण में करंट नहीं आता, क्योंकि उसमें इंसुलेटर लगा होता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने क्षतिपूर्ति दावा खारिज कर दिया है।

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(Udaipur Kiran)

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