नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में जगदीश टाइटलर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर भी पेश हुईं लेकिन उसका क्रास-एग्जामिनेशन नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।
इस मामले की सुनवाई कर रहे जज राकेश स्याल के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने की। सुनवाई के दौरान टाइटलर की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने केस की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है, इसलिए आज वे शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट से समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को करने का आदेश दिया। तीन अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था। लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी।
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है। 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था। टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि 2009 में सह आरोपित सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चार अगस्त, 2023 को जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई, 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार