Madhya Pradesh

जबलपुर : हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने से मना करते हुए सभी याचिकाएं की खारिज

हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट देने से मना करते हुए सभी याचिकाएं की खारिज

जबलपुर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने यूपीएससी में अन्य आरक्षित वर्गों की तरह ही इडब्ल्युएस अभ्यर्थियों को भी अटेम्प्ट में छूट दिए जाने के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने डीओपीटी के अंतर्गत की जाने वाली भर्तियों में आयु सीमा की पांच प्रत‍िशत छूट की मांग भी याचिका के द्वारा की थी। हाईकोर्ट में इन 17 याचिकाओं को एक साथ क्लब कर 18 मार्च को इस पर अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें यह सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं।

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। 18 मार्च को दिए गए 44 पन्नों के अंतिम आदेश में हाईकोर्ट ने संविधान के 103 संशोधन से लेकर 105 संशोधन तक का विस्तृत विश्लेषण किया। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जनहित अभियान विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया मामले के आदेश का भी संज्ञान लिया जो पांच जजों की बेंच द्वारा जारी किया गया था। जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके आधार पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट या अधिक अटेम्प्ट दिए जा सके।

हाईकोर्ट ने इडब्ल्युएस कैंडिडेट्स की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए,आयु सीमा में छूट देने या अधिक अटेम्प्ट देने से मना कर दिया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अभ्यर्थियों को यूपीएससी में 9 अटेम्प्ट देने सहित डीओपीटी के अंतर्गत आयु सीमा में छूट देने की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए यह साफ कर दिया है कि संविधान में इडब्ल्युएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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