जबलपुर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज और उनके क्लर्क को लेकर टिप्पणी करते हुए जांच के आदेश दिए हैं । भोपाल के निषादपुरा थाना अंतर्गत गाड़ियों को किराए पर लेकर गिरवी रख देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जिसको लेकर यह मामला कोर्ट में चला। इस गिरोह के सरगना रणजीत सिंह जोहल ने जबलपुर स्थित मप्र हाईकोर्ट में जमानत के लिए एक आवेदन दिया था जिसकी सुनवाई जस्टिस जी एस अहलूवालिया की अदालत में हो रही है ।
सुनवाई के दौरान आर्डर शीट में खामी सामने आई जिसको लेकर जस्टिस से सिविल जज और क्लर्क को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिल सका। जस्टिस अहलूवालिया ने प्रिंसिपल जिला और सेशन जज भोपाल को इस मामले की जांच के लिए आदेशित किया है की किन परिस्थितियों में ट्रायल कोर्ट के द्वारा 24 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 की आर्डर शीट लिखी एवं हस्ताक्षर की गई है । यदि यह जांच में लापरवाही उल्लिखित होती है तो यह रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भेजने के लिए आदेश किया गया है । इसके साथ ही जस्टिस अहलूवालिया ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भोपाल को भी आदेश दिया है कि यदि जांच में गलत आर्डर शीट लिखने में क्लर्क की जिम्मेदारी पाई गई तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए।
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा