जबलपुर, 28 सितम्बर (Udaipur Kiran) । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सिवनी पीआईयू-1 अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में व्यापक मात्रा में डामर के फर्जी बिल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दज की है।
उप पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर एव्ही सिंह ने शनिवार क बताया कि आवेदक बलजिंदर सिंह नैय्यर प्लाट नंबर 7. शिरके ले आउट राजनगर, कटोल रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा एक लिखित शिकायत अनावेदक ठेकेदार संजय सिंघी निवासी देवेन्द्र जैन स्कूल रोड 50, वर्धमान रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के विरूद्ध दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह उल्लेखित था कि अनावेदक ठेकेदार द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सिवनी पीआईयू 1 अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में व्यापक मात्रा में डामर के फर्जी बिल लगाकर, शासन से भुगतान प्राप्त कर करोड़ों रूपयों का आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है। उक्त शिकायत जांच हेतु जबलपुर ईओडब्ल्यू में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक ए.व्ही. सिंह को दी गई थी।
जब शिकायत की जांच की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि अनावेदक सड़क निर्माण ठेकेदार संजय सिंघी द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सिवनी में 18 नवम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692058362 राशि 6,54,876 रुपये, 22 नवम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692159194 राशि 6,51,513 रुपये, 22 नवम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692163258 राशि 6,52,522 रुपये, 24 नवम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692209101 राशि 6,52,858 रुपये, 26 नवम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692259654 राशि 6,61,603 रुपये, 25 दिसम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 691954870 राशि 6,32,085 रुपये, 08 दिसम्बर 2016 को इनवाईस नंबर 692024158 राशि 6,83,874 रुपये के जो इनवाईस लगाये गये है, जो कि कुल राशि 45,89,331 रुपये के है, वह इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा जारी नहीं किये गये है।
उपरोक्त फर्जी बिल मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पैकेज क्रमांक MP36-UPG-14 एवं MP36-UPG-12 में जिला सिवनी में सड़क निर्माण कार्य में डामर के लगाये गये हैं। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा मात्र अनावेदक संजय सिंघी को बिल 02 फरवरी 2016 को इनवाईस नंबर 684837880 का ही जारी किया गया है। इस प्रकार अनावेदक संजय सिंघी द्वारा लगाये गये 07 इनवाईस डामर के फर्जी कूटरचित करके कुल राशि 45,89,331 रुपये के म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सिवनी में लगाकर भुगतान प्राप्त कर शासन को राशि 45,89,331 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। अनावेदक संजय सिंघी सड़क निर्माण ठेकेदार, देवेन्द्र जैन स्कूल रोड 50, वर्धमान रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का उक्त कृत्य धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि का अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने से संजय सिंघी राजनांदगांव एवं अन्य अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू जबलपुर आर.डी. भारद्वाज ने बताया कि कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों में जबलपुर संभाग के अनेक जिलों में विभिन्न सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा फर्जी डामर के बिल लगाकर करोड़ों रुपयों का भुगतान शासन से प्राप्त किया गया है। जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू, जबलपुर को प्राप्त हुई है और जांच लगातार जारी है। इस कार्य में जो भी अधिकारी और सड़क ठेकेदार शामिल है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
(Udaipur Kiran) तोमर