-राज्य सरकार ने सूचना जारी कर सभी हॉस्पिटलों के लिए सूचना बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया
अहमदाबाद, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राज्य के हॉस्पिटलों के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने को लेकर मरीजों या उनके परिजन को मजबूर नहीं किया जा सकता है। इन हाउस मेडिकल स्टोर संचालकों को स्टोर के बाहर यह बोर्ड अब अनिवार्य रूप से लगाना होगा कि मरीजों के लिए दवा उनके ही स्टोर से खरीदना अनिवार्य नहीं है।
राज्य सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ एच जी कोशिया ने बताया कि प्रशासन के ध्यान में आया है कि राज्य के हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों को उनके इन हाउस मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इसकी वजह से मरीज जेनरिक दवाएं या छूट मिलने वाले मेडिकल स्टोर से दवा खरीद नहीं पाते हैं। इससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने सभी हॉस्पिटलों के इन हाउस मेडिकल स्टोर पर साइन बोर्ड लगाने को अनिवार्य किया है। इस साइन बोर्ड में यह लिखना होगा कि इस हॉस्पिटल के मरीजों को यहां के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदना अनिवार्य नहीं है। जानकारी में हो कि बाजार में ब्रांडेड दवा के जैसा ही कंटेंट वाले दवा उपलब्ध होने के बावजूद लोगों को मंहंगी और ब्रांड की दवा खरीदना विवशता हो जाती है। इसके अलावा ऐसे कई मेडिकल स्टोर होते हैं जो 20 से 25 फीसदी तक दवाओं पर छूट प्रदान करते हैं।
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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय