
हरिद्वार, 15 फरवरी (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने हालिया आदेश में साफ कर दिया है कि केमिस्ट और थोक विक्रेताओं के साथ-साथ ई फार्मेसी पर भी दवाओं की मूल्य सूची सार्वजनिक करनी होगी। आदेश में दवा उत्पादन करने वाली फार्मा कंपनियों को कीमत सूची विक्रेताओं को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस आदेश के बाद तय कीमत से अधिक दाम पर मरीजों को दवाइयां नहीं बेची जा सकेंगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश-2013 के तहत 3,111 दवाओं के अधिकतम दाम भी तय कर दिए है। इन दवाओं में कैंसर से लेकर कार्डियोवास्कुलर, शुगर , बीपी, क्रोनिक किडनी रोग, एचआईवी, न्यूरोलॉजिकल रोग, मनोरोग, एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, गैर-स्टेरॉयड और सूजन रोधी दवाएं शामिल हैं।
इस आदेश का हरिद्वार ड्रग्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि मूल्यों के निर्धारण और इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चर को दी गई है।
उन्होंने कहा एनपीपीए के आदेश के बाद सभी रीटेलर्स को यह रेट लिस्ट चस्पा करनी होगी, जिससे लोग दवाओं के मूल्यों का मिलान कर सके। उन्होंने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। यह नियम ई फार्मेसी पर भी लागू होगा, इन्हें भी दवाओं की मूल्य सूची को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना होगा।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
