– वकीलों को बार काउंसिल चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिजनई दिल्ली, 06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों की बार काउंसिल में राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम लोकतंत्र में दृढ़ आस्था रखने वाले देश हैं और अगर बार के किसी सदस्य या किसी पदाधिकारी की कोई राजनीतिक विचारधारा है, तो इसमें गलत क्या है।
कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रमुख हैं और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख हैं। दोनों के राजनीतिक दलों से संबंध हैं। बार के हर सदस्य की अपनी विचारधारा है और उनकी विचारधारा राजनीतिक दलों की विचारधारा से मेल खाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
यह याचिका सीआर जयासुकिन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि न्यायिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और सैन्य बलों की तरह बार एसोसिएशंस के सदस्यों को भी राजनीतिक दलों में शामिल होने से रोका जाए। राजनीतिक दलों में शामिल होने की वजह से बार निकाय प्रभावित होते हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय कुमार
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम