HimachalPradesh

विभागीय अधिकारियों को आरटीआई एक्ट की जानकारी होना जरूरीः गुलेरिया

आरटीआई एक्ट के तहत आयोजित कार्यशाला में मौजूद अधिकारी।

धर्मशाला, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में आरटीआई एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, डाक पते और संपर्क विवरण तथा अन्य जानकारियां उपलब्ध होना अत्यंत जरूरी हैं। मंगलवार को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है ताकि लोगों को निर्धारित समय में जानकारी प्रदान की जा सके।

उन्होंने कहा कि अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अर्थात् देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता तक सटीक जानकारी का समय पर प्रसार करना सिक ध्येय है। इस अवसर पर एडीएम डा हरीश गज्जू तथा एसीटूडीसी सुभाष गौतम ने भी आरटीआई के तहत विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों को जानकारी प्रदान की।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया / उज्जवल शर्मा

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