Delhi

जमानत पर चल रहे व्यक्ति का सांसद आवास में रहना गैरकानूनी: अनूप पांडेय

फाइल फोटो

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । भाजपा के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता अनूप पांडेय ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिख कर जमानत पर चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रहने के लिए राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित आवास दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं, ऐसे में किसी राज्यसभा सांसद का आवास उन्हें रहने के लिए देना गैरकानूनी, लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादा का घोर उल्लंघन है।

अनूप पांडेय ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 5 फिरोजशाह रोड का बंगला दिया गया है। यह बंगला आम आदमी पार्टी (आआपा) से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को आवंटित है। वहीं, मनीष सिसोदिया को 32 राजेंद्र प्रसाद रोड वाला बंगला दिया गया है जो राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आवंटित है। केजरीवाल और सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपित हैं। ऐसे में आखिर किस हैसियत से ये लोग राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित बंगलों में रहेंगे? पांडेय ने लिखा है कि केजरीवाल और सिसोदिया न सिर्फ आरोपित हैं बल्कि जमानत पर हैं, इसलिए ऐसे अवांछित लोगों को राज्यसभा सांसद के लिए आवंटित बंगलों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, सांसद के लिए आवंटित बंगलों में मनमाने तरीके से रहने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी

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