येरुशलम, 21 मई (Udaipur Kiran) । इजराइली सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी ‘शिन बेट’ के प्रमुख रोनन बार को हटाने के निर्णय को “अवैध और कानून के विरुद्ध” बताया है। यह जानकारी बुधवार को इजराइली मीडिया रिपोर्टों के हवाले से सामने आई।
अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि सरकार द्वारा बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के लिए यह निर्णय न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
दरअसल, सरकार द्वारा मार्च माह में लिए गए इस फैसले के विरुद्ध देशभर में सिविल सोसायटी समूहों, पूर्व सुरक्षा अधिकारियों और विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार का यह कदम लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है और इससे देश की सुरक्षा एजेंसियों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है।
उल्लेखनीय है कि इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ‘शिन बेट’ आतंकवाद, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कार्य करती है। इस संस्था के प्रमुख का पद अत्यधिक संवेदनशील होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखल की आशंका गहरी चिंता का विषय माना जाता है।
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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
