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बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सुविधाओं की याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस

इस्लामाबाद, 14 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी द्वारा जेल में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। यह जानकारी एआरवाई न्यूज की ओर से मिली।

न्यायमूर्ति राजा इनाम अमीन मिन्हास की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में बुशरा बीबी की ओर से वकील उस्मान गुल और ज़हीर अब्बास पेश हुए। अदालत ने आंतरिक सचिव, अदियाला जेल के अधीक्षक और इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि 07 अप्रैल को बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल में बेहतर सुविधाएं मांगी थीं। याचिका में तर्क दिया गया कि वह एक पूर्व प्रथम महिला हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आवास में निवास किया है, और उनकी जीवनशैली को देखते हुए वे कानूनन विशेष सुविधाओं की हकदार हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि इमरान खान को भी अदियाला जेल में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिए बुशरा बीबी को भी समान व्यवहार मिलना चाहिए।

याचिका में जेल नियम 1978 का हवाला देते हुए अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बुशरा बीबी को उचित सुविधाएं प्रदान करें।

इसके साथ ही बुशरा बीबी और इमरान खान ने हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दाखिल कर 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने और अपील पर अंतिम निर्णय तक जमानत देने की मांग की है। वकील सलमान सफदर के माध्यम से दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि एनएबी ने जांच में लापरवाही बरती और बिना पुख्ता साक्ष्यों के दोषसिद्धि की गई।

अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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