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दहेज हत्या मामले में दोषी इशाफत अली को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा

दहेज हत्या मामले में हुई आरोपित इशाफत अली को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा

कानपुर,25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से चकेरी थाने में दर्ज दहेज हत्या मामले के आरोपित को डीजे कोर्ट ने दस वर्ष की कठोर कारावास एवं 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन श्रवण कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि चकेरी थाने में वर्ष 2019 को दहेज हत्या का मुकदमा मूलत: फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र के साहिली गांव निवासी इशाफत अली पुत्र अशरफ अली के खिलाफ दर्ज हुआ था। वह अपने परिवार के साथ किराए का कमरा लेकर कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में रामराय की सराय मोहल्ला के निवासी नूर मोहम्मद के घर पर रहता था। इसके खिलाफ वर्तमान में डीजे न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। जिसकी पैरवी चकेरी थाने के पैरोकार जितेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक सूरज चौहान और जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार अवस्थी की बेहत पैरवी की वजह से इशाफत अली के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। जिला जज के न्यायालय ने इशाफत अली पर दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 6000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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