
प्रयागराज, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड के मामले में राहत देते हुए उसके जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दो साल से जेल में बंद इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है।
फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल करने के आरोप में कानपुर के ग्वाल टोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मुकदमे में इरफान सोलंकी को जमानत मिलना बाकी है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
