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इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, परन्तु सजा बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी मामले में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट के आज के आदेश से सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा, और उनकी विधायकी बहाल नहीं होगी।

यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता एवं जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की बेंच ने इरफान सोलंकी की तरफ से दाखिल अपील पर पारित किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 नवम्बर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी केस में इरफान सोलंकी एवं भाई रिजवान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया गया था और मांग की गई थी कि सजा पर कोर्ट रोक लगाए तथा उन्हें जमानत पर रिहा करे।

सजा के खिलाफ राज्य सरकार ने भी सजा को और बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया है।इस पर कोर्ट आगे आदेश करेगी।

जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान व उसके भाई रिजवान ने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लाट में बना अस्थाई घर फूंक दिया था। नजीर फातिमा ने 8 नवम्बर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस आगजनी केस में तीन चार्जशीट दाखिल की थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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