मुरादाबाद, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । उपजिलाधिकारी द्वारा बिलारी तहसील क्षेत्र के जैतपुर पट्टी गांव में सड़क पर जलभराव की समस्या की जांच के दौरान तालाब की सरकारी भूमि पर 15 साल से अवैध कब्जा कर निजी बस अड्डे का संचालन मिलने के मामले में गुरुवार को लेखपाल ने तहसीलदार न्यायालय में जांच रिपोर्ट सौंप दी। तहसीलदार की कोर्ट ने आज अवैध कब्जे के आरोपित के नाम ढाई करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है।
तहसील के कुंदरकी नगर और जैतपुर पट्टी गांव का रकबा आपस में मिला हुआ है। कुंदरकी नगर का कुछ क्षेत्र जैतपुर पट्टी के रकबे में आता है। बीते दिनों जैतपुर पट्टी के रास्ते पर जलभराव की शिकायत पर उपजिलाधिकारी विनय कुमार सिंह राजस्व टीम को साथ लेकर मौके पर जांच करने पहुंचे तो एक तालाब को पाट कर उस पर अवैध कब्जा मिला। एसडीएम को बताया गया कि बारिश का पानी पूर्व के वर्षों में जिस तालाब में जाता था, उसे पाट दिया गया है।
एसडीएम ने बताया कि ग्राम जैतपुर पट्टी की भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है। मौके पर जाकर जब जांच की गई तब पता चला कि तालाब को पाटकर तालाब वाली भूमि पर अनेक वर्षों से निजी बस अड्डे का संचालन किया जा रहा है। एसडीएम ने इस मामले में तहसीलदार को शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार के निर्देश पर चकफाजलपुर हलके में तैनात लेखपाल दिनेश कुमार ने तहसीलदार न्यायालय में निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट सौंप दी।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल