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पश्चिम बंगाल भाजपा नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को ट्रांसफर 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल भाजपा नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई और महिलाओं से बदसलूकी के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। पहले इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही थी।

कबीर शंकर बोस के खिलाफ 6 दिसंबर, 2020 को दो एफआईआर दर्ज की गई थी। कबीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके पूर्व ससुर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए उनका नाम केस में डलवाया। कबीर की सुरक्षा करने वाले सीआईएसएफ ने भी कोर्ट में उनकी मूवमेंट की लॉग शीट पेश की थी। इससे पता चला था कि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। कबीर सिरामपुर सीट से कल्याण बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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