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संविदा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर अंतरिम रोक

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-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एएनएम भर्ती-2023: अगली सुनवाई सात अगस्त को

जोधपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एएनएम भर्ती-2023 के 3058 संविदा पदों पर चल रही प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ता दिव्या चौधरी, सीमा मेघवाल सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खि़लेरी ने अलग-अलग याचिकाएं पेश कर बताया कि याचिकाकर्ताओं ने बारहवीं कक्षा के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दो वर्षीय कोर्स पास कर राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इसी दरम्यान राज्य सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3058 पदों के लिए संविदा भर्ती निकाली। इस के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने नए संविदा नियम 2022 बनाए, जिसमें आवेदन करने काे आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नियत कर दी जबकि राजस्थान सेवा नियम और संविधान के प्रावधानों अनुसार 18 वर्ष का व्यक्ति बालिग होता है और नौकरी करने के लिए योग्य हो जाता है। सभी याचिकाकर्ता 19 से 20 वर्ष की आयु के मध्य आयु के होने से ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गए। तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के संविदा नियम 2022 संविधान की मूल भावना के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम, 1951 और राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 के प्रावधानों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति काे पात्र हैं लेकिन संविदा नियमों के तहत अयोग्य है जो स्वयं हास्यापद और विधि विरुद्ध नियम है। एक तरफ नियमित नियुक्तियां नहीं की जा रही है और दूसरी ओर संविदा नौकरियों में भी गैर वाजि़ब अड़चने डाली जा रही है जो गैर कानूनी है। भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी 18 वर्ष का व्यक्ति संविदा/एग्रीमेंट करने के लिए योग्य है, तथा राज्य सरकार में एएनएम पद पर नियमित नियुक्ति के लिए तो पात्र है लेकिन उसी एएनएम पद पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र है जो नियम मनमाना और गैर सवैधानिक है। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए एएनएम पद के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को लगातार रखते हुए अगली सुनवाई तक अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / सतीश / संदीप

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