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ग्राम विकास अधिकारी से रिकवरी पर अंतरिम रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 28 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपूतली की ग्राम पंचायत पाथरेडी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रिकवरी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसीएस ग्रामीण व पंचायत राज विभाग, जिला कलेक्टर जयपुर और सीईओ जिला परिषद जयपुर सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश सुरेश मीणा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप ने बताया कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन उप सरपंच ने तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी सहित पंचायत समिति पावटा के तत्कालीन सहायक अभियंता के खिलाफ साल 2016-17 में किए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता व निजी खातेदारी में निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर लोकायुक्त के निर्देश पर पंचायत समिति पावटा के स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की। वहीं इसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना ही उससे 11,10,157 रुपये की रिकवरी निकाल दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता खुद भी बतौर उप सरपंच मीटिंग में मौजूद था। तब ही निजी भूमि पर निर्माण कार्यों सिंगल फेज ट्यूबवेल एवं हैडपंप लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। सभी निर्माण कार्य वार्षिक योजना के अनुसार ही करवाए हैं। इन कामों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंचायत समिति पावटा एवं जिला परिषद जयपुर ने जारी की है। इसमें याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं है और यह निर्माण कार्य जनहित में करवाए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता से की जाने वाली रिकवरी को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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