
23 मार्च को गिरफ्तार हुए थे मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर
मुरादाबाद, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश में हुई संभल हिंसा के मामले में चार दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई अब दो अप्रैल को होगी।
संभल में बीती 24 नवंबर को विवादित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को पुलिस ने 23 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एएसपी श्रीश्चंद्र के मुताबिक संभल हिंसा में उनकी भूमिका पाई गई। उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी की जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद जफर अली की गिरफ्तारी की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को जफर अली के अधिवक्ताओं की ओर से अदालत में अंतरिम जमानत और नियमित बेल याचिका दायर की गई थी। अपर जिला जज (द्वितीय) निर्भय नारायण राय की अदालत ने सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी । मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख नियत की है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
