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प्रतिबंधित संगठन पीएफआई चेयरमैन ओमा सलाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइलफोटो)

नई दिल्ली, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चेयरमैन ओमा सलाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

ओमा सलाम ने अपनी बेटी की मौत के बाद अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिसमें कहा गया था कि ओमा सलाम बेटी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताना चाहता है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ओमा सलाम प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

हाई कोर्ट के पहले ओमा सलाम ने ट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने भी उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सलाम को 2022 में तब गिरफ्तार किया गया था जब पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार ने व्यापक अभियान चलाया था।

उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के अधिकारों के तहत ये प्रतिबंध लगाया था। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईसीसी), नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ) नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी प्रतिबंधित किया था। एनआईए ने देश के कई राज्यों में एकसाथ छापा मारकर पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने भी करीब पचास स्थानों पर छापेमारी मारकर 30 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

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(Udaipur Kiran) पाश

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